मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ब्याज वसूलने में अनुचित तौर-तरीके अपनाने पर सोमवार को चिंता जाहिर की। ऐसा करते हुए उन्हें सुधार संबंधी कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क लौटाने का निर्देश दिया। आरबीआई के दायरे में आने वाली वित्तीय संस्थाओं (आरई) को उचित व्यवहार संहिता पर जारी दिशानिर्देशों में कर्ज मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता देने के साथ ब्याज वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता की वकालत की गई है।
केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने सर्कुलर में कहा, '31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए विनियमित इकाइयों की भौतिक जांच के दौरान रिजर्व बैंक को ऋणदाताओं की ओर से ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित गतिविधियों का सहारा लेने के उदाहरण मिले।'
केंद्रीय बैंक ने दिए हैं क्या निर्देश?
केंद्रीय बैंक ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे कर्ज वितरण के तरीके, ब्याज लगाने और अन्य शुल्कों के संबंध में अपने तौर-तरीकों की समीक्षा करें। जरूरी होने पर प्रणालीगत बदलाव जैसे कदम उठाएं।
साभार- नभाटा